EPF से पैसे कैसे निकालें

बिना नौकरी छोड़े आंशिक भविष्य निधि  कौन से नियम (पारा )  से पैसे  निकाल  सकते है ?

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दोस्तों एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए भविष्य निधि (provident Fund )काफी मायने रखती है। क्यों की वह पूरी उम्र कितना भी कमा ले आज के महंगाई में थोड़ा  बहुत ही बचा पाता होगा , कुछ तो वो भी नहीं बचा पाते। लेकिन भविष्य निधि (provident Fund ) उसकी संचय हो ही जाती है।  क्यूंकि उसकी कंपनी उसके तनख्वाह का कुछ हिस्सा PF के रूप में जमा कर देती है ताकि उसके कर्मचारी को निवृति के बाद जीकोपार्जन के लिए  कुछ धनराशि प्राप्त हो सके। 

लेकिन हमारे जीवन में कुछ समय परिस्थिति ऐसी हो जाती है जब हमें न चाहते हुए भी भविष्य निधि (provident Fund ) से पैसे निकालने पड़ जाते हैं। हालाँकि आप नौकरी रहते पूरा पैसा नहीं निकाल सकते इसलिए  भारत सरकार ने इसके लिए कुछ नियमावली बना रखी है। की किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर आप अपने भविष्य निधि (provident Fund ) से अपने कुल राशि का कुछ हिस्सा (आंशिक राशि) निकाल सकते है। 

वो अलग-अलग परिस्थिति और कारण  के हिसाब से निकासी के राशि  भी अलग -अलग है। 

तो दोस्तों आज हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से  वही बताएँगे की वो कौन -कौन सी परिस्थितियां या कारण  है जिनके लिए आपको अपने भविष्य निधि (provident Fund ) से आंशिक राशि निकल सकते हैं।

कारण :- शादी ,चिकित्सीय कारण ,घर के मरम्मत के लिए कर , घर को सजाने या बनवाने के लिए , घर खरीदने के लिए , निवृति , बेरोजगारी 

1 . शादी 

एक कर्मचारी अपने , भाई बहन या बच्चे की शादी के लिए पैसे निकाल सकता है। 

कर्मचारी योगदान का 50 % ब्याज सहित निकाला जा सकता है। 

निकासी पत्र होने के लिए कम से कम 7 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए।  

2. चिकित्सा उद्देश्य 

एक कर्मचारी को चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से कर्मचारी के हिस्से को ब्याज के साथ या मासिक वेतन का छह गुना ( जो भी कम हो ) भविस्य निधि से निकलने की अनुमति है 

यह निकासी स्वयं , पति या पत्नी , बच्चो और माता -पिता के चिकित्सा उपचार के लिए लागु है। 

इस प्रकार की निकासी के लिए कोई लॉक इन अवधि या न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है। 

3.गृह ऋण चुकाना 

बकाया गृह ऋण चुकाने के आदेश से , PF  सदस्य को 90 % तक की राशि निकलने की अनुमति है यदि घर उसके नाम पर पंजीकृत है या संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। 

हालाँकि ,राशि निकालने के लिए कम से कम 3 साल की पूर्ण सेवा की आवश्यकता होती है। 

4.घर का नवीनीकरण और पुननिर्माण 

कर्मचारी घर के नवीनीकरण और पुननिर्माण के उद्देश्य से अपने EPF खाते से धनराशि निकाल सकता है 

घर उसके नाम पर होना चाहिए या जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से होना चाहिए 

कर्मचारी को कुल सेवा के कम से कम 5 वर्ष पुरे करने चाहिए 

सदस्य अपने मासिक वेतन का 12 गुना अपने भविष्य निधि खाते  से निकाल  सकता है 

5.नया घर खरीदना या बनाना 

एक PF  सदस्य प्लाट खरीदने और / या उसके निर्माण के उद्देश्य से अपने कर्मचारी भविष्य निधि से आंशिक राशि निकाल सकता है। 

सम्पति उसके नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की जानी चाहिए। 

एक कर्मचारी को कुल सेवा के न्यूनतम 5 वर्ष पुरे करने चाहिए , 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही निकासी की अनुमति है। 

प्लाट खरीदने के लिए मासिक वेतन का 24 गुना / घर खरीदने या बनाने के लिए मासिक वेतन का 36 गुना या सम्पति की लागत या कर्मचारी और उसके नियोक्ता के कुल हिस्से के साथ ब्याज राशि (जो भी कम हो )हो सकती है।  वापस लिया गया प्लाट खरीदने और उसके निर्माण के उद्देश्य से निकासी पूरी सेवा अवधि में केवल एक बार की जा सकती है।  

6. रिटायरमेंट 

कोई व्यक्ति 58  वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपनी संपूर्ण भविष्य निधि राशि निकाल सकता है। 

कर्मचारी को भविष्य निधि निधि शेष राशि का 90 % तक निकालने की अनुमति है। 

7.शिक्षा 

यदि कर्मचारी को उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता है तो वह EPF योगदान का 50 % तक निकाल सकता है। 

इस मामले में उसे निकासी के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 7  वर्ष के लिए EPF सदस्य होना चाहिए। 

8. बेरोजगारी 

एक व्यक्ति अपने भविष्य निधि का 75 % निकाल सकता है यदि वह एक महीने से अधिक समय से बेरोजगार है तो ,

2  महीने से अधिक बेरोजगारी के लिए शेष 25 % राशि की निकासी की जा सकती है। 

Covid 19  के लिए भी सरकार द्वारा कुछ नियम जोड़े गए है वो ये है। .. 

कर्मचारी मासिक मूल वेतन  का 3 गुना या कर्मचारी के हिस्से का 75 % जो कम है निकाल सकते है।  

अगर आप इस से सम्बंधित दस्तावेज चाहते है तो। 

  

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